सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालन किया जाता है। Viklang Pension Yojana जिसके माध्यम से सरकार देश के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं में से एक विकलांग पेंशन योजना है। यह पेंशन विकलांग नागरिक को विधवा महिलाओं को एवं वृद्ध नागरिकों को प्रदान की जाती है। आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम Viklang Pension Yojana (विकलांग पेंशन योजना) है।
Viklang Pension Yojana के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता मोहिया कराई जाएगी। आज के इस आर्टिकल में इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा पेंशन राशि आदि की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं।
Viklang Pension Yojana 2023 In Hindi
केंद्र सरकार द्वारा Viklang Pension Yojana का शुभारंभ कर दिया गया है। विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपना अपना योगदान विकलांग पेंशन योजना के लिए दिया जाता हैं। केंद्र सरकार द्वारा ₹200 प्रति माह प्रति व्यक्ति का योगदान किया जाता है एवं राज्य सरकार शेष राशि प्रदान करती है।
इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की न्यूनतम दर ₹500 प्रति माह है। Viklang Pension Yojana अधिकतम राज्य द्वारा ₹750 रुपए प्रति माह की पेंशन लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। इस प्रकार की नई नई जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने हेतु आप हमारे टेलीग्राम चैनल तथा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे।
Viklang Pension Yojana List Pdf Overview
योजना का नाम | विकलांग पेंशन योजना |
योजना शुरू की | केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभ | प्रतिमाह 500 से लेकर 750 रूपए की सहायता |
आर्टीकल | Viklang Pension Yojana |
लाभार्थी | देश के विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पोर्टल | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
आवेदन | ऑनलाइन ऑनलाइन दोनों तरह |
यह भी पढ़े:-
- महिलाओं के लिए 5 बेहतरीन योजनाएं, जाने योजना की पूरी जानकारी
- ई-श्रम कार्ड की 1000 रूपए की नई क़िस्त जारी, यहाँ से चेक करें
Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
केंद्र और राज्य सरकारों ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत देश के विकलांगों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस पेंशन का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। विकलांग व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ती पर निर्भर न रहे। Viklang Pension Yojana इसीलिए इसकी शुरुआत की गई हैं। कई राज्यों में यह राशी प्रति माह, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है।
यह राशि हर राज्य में अलग-अलग माध्यम से दिया जाता हैं। पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना के माध्यम से देश के विकलांग नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
विकलांग पेंशन योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवदेन का आधार कार्ड
- विकलांगता का सर्टिफिकेट
- निवास स्थान प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
Viklang Pension Yojana धनराशि
विकलांग व्यक्ति की आयु | पेंशन धनराशि |
55 वर्ष से कम वाली महिला तथा 58 वर्ष के कम आयु वाले पुरुष | 750 रूपए प्रतिमाह |
55 वर्ष से लेकर 58 वर्ष की आयु वाली महिला एवं 75 वर्ष की कम आयु वाले पुरुष | 1000 रूपए प्रतिमाह |
कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए = | 1500 रूपए प्रतिमाह |
75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो के लिए | 1250 रूपए प्रतिमाह |
विकलांग पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएँ
- देश के सभी विकलांग नागरिक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- विकलांग व्यक्तियों के पास 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य हैं।
- विकलांग प्रमाण पत्र किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से स्थापित किया गया हो।
- देश के ऐसे व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से कल्पित बौने है एवं जिनकी लंबाई 3 फीट 6 इंच से कम है वह योजना में आवेदन कर सकते है।
- राज्य के ट्रांसजेंडर नागरिकों को भी Disabled Pension Scheme Rajasthan में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।
- ऐसे आवेदक जिनकी संपूर्ण पारिवारिक वार्षिक आय 60 हजार रुपये से कम हैं, वे भी विकलांग योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- विकलांग योजना के अनुसार मिलने वाली सहायता राशि को सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- लाभार्थी के पास ख़ुद का एक बैंक खाता होना आवश्यक है।
How To Apply Viklang Pantion Yojana/विकलांग पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें ?
क्या आप भी देश के नागरिक हो और साथ ही विकलांग श्रेणी में शामिल है और विकलांग पेंशन योजना का अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। लेकिन आवेदन करने की आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप बेफिक्र रहे हैं। विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप दी गई है। इस स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- Handicapped Pension Scheme में आवेदन करने के लिए पहले आवेदक को आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
- जिसका डायरेक्ट लिंक निचे दिया गया है। जिसकी सहायता से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें।
- विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन पीडीऍफ़ फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट लें।
- अब फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे।
- उसके बाद दर्ज की गई सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए डाक्यूमेंट्स को और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म के साथ अटैच करें।
- सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फॉर्म को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच होने के बाद ही व्यक्ति को Disabled Pension Scheme का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस आसान प्रक्रिया से आप विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Official Website | ssp.rajasthan.gov.in |
Join Telegram | Channel Link |
Join WhatsApp | Yojana Whatsapp Group |